दिव्यांगजन अपने हको से वंचित ना हो-आयुक्त श्री रजक

दिव्यांगजनों के उत्थान हेतु सरकार द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही है उनसे वे वंचित ना हो का पूरा ध्यान रखने की अपेक्षा आयुक्त निःशक्तजन श्री संदीप रजक ने समीक्षा बैठक में व्यक्त की।


                आयुक्त श्री रजक ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं योजनाओें, कार्यक्रमों के माध्यम से मुहैया कराई जा रही है। सभी अधिकारियों का नैतिक दायित्व है कि वे इन योजनाओं से दिव्यांगजनों को यथाशीघ्र लाभांवित करें।


                निःशक्ततता प्रमाण पत्र ही अब हर प्रकार की प्रक्रिया में मान्य किया गया है कई जिलों में देखने में आया कि उन्हें कार्डजारी करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है खासकर परिवहन विभाग के द्वारा बसों में पचास प्रतिशत शुल्क की छूट हेतु कार्ड जारी किए जा रहे है। उपरोक्त कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को अविलम्ब बंद करने के निर्देश आयुक्त श्री रजक के द्वारा दिए गए है।


चासील प्रतिशत तक के प्रमाण पत्रधारी दिव्यांग के लिए हर माह छह सौ रूपए निःशक्तता पेंशन प्रदाय की जा रही है। उक्त पेंशन के लिए अभिभावकगण आयकर दाता नही होना चाहिए ही बंधनकारी है पूर्व में बीपीएलधारक होना चाहिए। उक्त कार्णिका को पेंशन से विलोपित किया गया है अर्थात अब सभी वर्गो के दिव्यांगजनों को हर माह छह सौ रूपए की पेंशन प्रदाय की जा रही है। बस आयकर का बंधन रखा गया है।


              उन्होंने सभी शासकीय कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिए आने जाने हेतु सुगमता हो सके लिए निर्धारित मापदण्ड अनुसार 1ः12 के मापदण्ड अनुसार रेम्प अनिवार्यतः होना चाहिए। ततसंबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देशित किया गया कि शीघ्र सर्वे कर उन कार्यालयों का चिन्हांकन किया जाए जहां उपरोक्त प्रक्रिया नही है ताकि शीघ्रतिशीघ्र रेम्प बनाए जाने की कार्यवाही सम्पादित हो सकें।