विदिशा:कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने अखबार में प्रकाशित पुल के गड्ढे बने काल एवं शादी से लौट रही महिला के पैरो पर चढ़ा ट्रक, अस्पताल में मौत संबंधी प्रकाशित समाचार को संज्ञान में लेते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए है। उक्त जांच हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट नटेरन श्री अनिल सोनी को नियुक्त किया गया है और उन्हें 15 दिवस के भीतर निर्धारित पांच बिन्दुओं पर अपना जांच प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर अनिवार्यतः प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह के द्वारा जारी आदेश में जांच अधिकारी द्वारा जिन बिन्दुओं पर जांच सम्पादित की जाएगी उनमें मृतिका श्रीमती रेखा बाई रघुवंशी पत्नि विजय रघुवंशी ग्राम नागौद की ट्रक दुर्घटना किन परिस्थितियों में घटित हुई है। मृतिका के साथ ट्रक दुर्घटना घटित होने के लिए ट्रक चालक की लापरवाही के साथ-साथ क्या पुल, मार्ग, क्षतिग्रस्त होना भी एक कारण है? यदि हां तो उक्त मार्ग, पुल सुधार कार्य का दायित्व किस शासकीय विभाग, अधिकारी का था? क्या संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा उक्त पुल, मार्ग, मरम्मत के संबंध में कार्यवाही सम्पादित की है? क्या उक्त पुल, मार्ग अभी गारंटी पीरियड में है, यदि हां तो निर्माणकर्ता संस्था कौन है? क्या उक्त मार्ग अन्य स्थानो पर भी क्षतिग्रस्त है अथवा उक्त मार्ग पर स्थित अन्य पुल भी इसी प्रकार क्षतिग्रस्त है? यदि हां तो सुधार कार्य हेतु सुझाव प्रदान करें। मृतिका के परिजनों को क्या क्षतिपूर्ति लाभ प्रदान किए गए है? घटना के लिए जिम्मेदारी अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्व विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही सम्पादित की गई है। भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनर्रावृत्ति ना हो एवं इस संबंध में सुझाव आमंत्रित किए गए है।
जांच अधिकारी एसडीएम श्री अनिल सोनी ने उपरोक्त घटना की जांच निहित बिन्दुओं के संबंध में यदि कोई जन सामान्य साक्ष्य अथवा जानकारी देना चाहते है तो 19 दिसम्बर के पूर्व नटेरन एसडीएम कार्यालय में कार्यालयीन दिवसों अवधि में जमा कर सकते है अथवा अवगत करा सकते है।
संपादक : आदर्श तिवारी