कृषक बन्धु चयन कि प्रक्रिया निर्धारित -

‘‘आत्मा’’योजना  के अंतर्गत ‘‘कृषक बन्धु’’ चयन शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिसके अन्तर्गत प्रगतिशील, अनुभवी एवं कृषि के लिए स्वप्रेरित एक कृषक के प्रस्ताव कृषक बंधु हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर 26 जनवरी को आयोजित होने वाली ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत प्राप्त होंगे। प्रत्येक दो आबाद ग्राम पर एक कृषक बन्धू कार्य करेगे। जिसमें 30 प्रतिशत महिला कृषको को साथ ही वर्गवार एवं श्रेणीवार (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) संख्या के अनुरूप समस्त वर्गो को यथा संभव प्राथमिकता दी जाएगी। कृषक बन्धू हाईस्कूल पास हो। इस योग्यता के अनुरूप यदि कृषक उपलब्ध नही होने पर, आठवीं कक्षा उत्तीर्ण उन्नतशील कृषक का चयन किया जा सकता है, जिसकी मौखिक एवं लिखने की सम्प्रेषण क्षमता हो। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित विकासखण्ड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं विकासखण्ड तकनीकी प्रबंधक आत्मा से सम्पर्क किया जा सकता है।


संपादक: आदर्श तिवारी