भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त आयुक्त द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि अब एमपी ऑन लाइन कियोस्क के माध्यम से भू-अभिलेख की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए बकायदा किश्त निर्धारित की गई है। भू स्वामियों को प्रदाय करने हेतु एमपी ऑन लाइन को प्राधिकृत सेवा प्रदाता नियुक्त किया गया है। जिसके तहत वेब जीआईएस पोर्टल के माध्यम से कृषकों, भू-धारकों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर एमपी ऑन लाइन कियोस्क द्वारा प्रतिलिपियां प्रदाय करने हेतु अधिकृत किया गया है।
अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि विदिशा जिले में दो मार्च से उक्त नवीन प्रक्रिया का क्रियान्वयन शुरू होगा। समस्त तहसीलों में समारोहपूर्वक शुभांरभ करने के निर्देश समस्त अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को प्रेषित किए गए है। जिले के सभी कृषक भू-धारकों को लगभग साढे चार सौ एमपी ऑन लाइन कियोस्क केन्द्रों के माध्यम से अब सुगमतापूर्वक भू-अभिलेख की प्रतियां प्राप्त हो सकेगी।
शासन द्वारा भू-अभिलेख प्रतियां प्रदाय करने की नवीन दरे जारी की गई है। तदानुसार एक साल, पांच साल खसरा या खाता जमाबंदी अधिकार अभिलेख के प्रथम पृष्ठ की फीस तीस रूपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रूपए देय होंगे। इसी प्रकार वाजिब उल अर्ज निस्तार पत्रक के लिए प्रथम पृष्ठ तीस रूपए प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रूपए तथा ए-4 आकार में नक्शे की प्रति प्राप्ति के लिए प्रथम पृष्ठ की फीस तीस रूपए जबकि प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए क्रमशः 15-15 रूपए की राशि देय होगी।
संपादक: आदर्श तिवारी