अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक 16 मार्च को आयोजित की गई है। यह बैठक कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में दोपहर दो बजे से आहूत की गई है। आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित उक्त समिति की प्रथम त्रैमासिक बैठक की सूचनाएं समिति के सभी सम्माननीय सदस्यों को प्रेषित की गई है।
जिला संयोजक श्री अवस्थी ने बैठक एजेण्डा के संबंध में बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के योजना नियम 1995 के अंतर्गत जनवरी 2020 से 14 अपै्रल 2020 तक स्वीकृत राहत राशि एवं वितरण की समीक्षा, आकस्मिकता योजना नियम 1996 के तहत भेजे जाने वाले प्रतिवेदनों की समीक्षा, आकस्मिकता योजना नियम के अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों एवं साक्षियों को दिए जाने वाले यात्रा भत्ता, व्यय, भरण पोषण व्यय, आहार व्यय एवं मजदूरी भुगतान की समीक्षा की जाएगी।
जिले में दर्ज प्रकरण एवं राहत राशि की स्वीकृति हेतु भेजे गए प्रकरणों की समीक्षा, पुलिस विवेचना में लंबित प्रकरणों की समीक्षा, विशेष न्यायालय विदिशा में निराकृत एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा इत्यादि शामिल है।
संपादक: आदर्श तिवारी