केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा दिशा निर्देश जारी

 


विदिशा:जिला शिक्षा अधिकारी श्री एसपी त्रिपाठी ने बताया कि लॉकडाउन के परिपेक्ष्य में विभिन्न हितग्राहियों द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस के भुगतान तथा इन विद्यालयों के शिक्षकों आदि के वेतन संबंध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ज्ञापन प्रस्तुत किए गए है। उक्त ज्ञापनों के परिपेक्ष्य में सीबीएसई द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए है।


       सीबीएसई के द्वारा जारी दिशा निर्देशो का हवाला देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी श्री त्रिपाठी ने बताया कि ऐसे पालकगण जो परिस्थितियोंवश शैक्षणिक सत्र 2019-20 की बकाया शुल्क जमा नही कर पाए है वे उक्त शुल्क तीस जून 2020 तक जमा कर सकेंगे। इसके लिए उन पर कोई विलम्ब शुल्क देय नही होगा। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आगामी आदेश तक अशासकीय विद्यालयों द्वारा कोई शुल्क वृद्वि नही की जा सकेगी। इसके अलावा पालकों को फीस की एक मुश्त अदायगी के लिए बाध्य नही किया जाएगा।


       निजी विद्यालय द्वारा पालको की सुविधा अनुसार मासिक रूप से अथवा न्यूनतम चार किश्तो में फीस ली जा सकेगी। फीस जमा ना किए जाने के कारण किसी छात्र-छात्रा का नाम विद्यालय से नही काटा जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यानगत रखते हुए अभिभावको की आर्थिक कठिनाईयों के कारण यदि उनके द्वारा आपदा अवधि में शुल्क को स्थगित किए जाने का अनुरोध किया जाता है तो निजी विद्यालय सकारात्मक विचार कर फीस स्थगित किए जाने की स्थिति में उक्त शुल्क को आगामी माहो मेंं किश्तो के आधार पर समायोजित कर सकेंगे। ऐसे अशासकीय विद्यालय द्वारा वर्तमान में ऑन लाइन अध्यापन गतिविधियां प्रारंभ की गई है अथवा यदि वे ऐसी गतिविधियां प्रारंभ करना चाह रहे है तो वे गतिविधियां जारी रख सकेंगे। प्रारंभ कर सकेंगे तथापि इस हेतु कोई अतिरिक्त फीस नही ली जाएगी। विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाप को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाएगा। संबंधित बोर्ड की पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तकों के क्रय हेतु पालको, अभिभावकों को बाध्य नही किया जा सकेगा।


       जिला शिक्षा अधिकारी श्री त्रिपाठी ने जिले के समस्त सीबीएसई, आईसीएसई, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा अन्य समस्त बोर्ड से संवंद्व गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होंगे। अशासकीय विद्यालयों द्वारा उपरोक्त निर्देशो का पालन ना करने की स्थिति में ऐसे विद्यालयों के विरूद्व मान्यता नियमों के विरूद्व कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी


संपादक: आदर्श तिवारी