अब केवल ई-पास जारी होंगे

 लॉकडाउन अवधि के दौरान आवेदको को आने जाने के लिए पहले लिखित और ई-पास दोनो के माध्यम से अनुमतियां प्रदाय की जा रही थी किन्तु अब केवल ई-पास के माध्यम से ही अनुमतियां प्रदाय की जाएगी। ततसंबंध में जारी आदेश का हवाला देते हुए डिप्टी कलेक्टर एवं ई-पास प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी श्री प्रवीण प्रजापति ने बताया कि सोमवार 27 अपै्रल से शासन द्वारा लॉकडाउन अवधि के दरम्यिन केवल ई-पास अनुमतियों को ही मान्य किया गया है अर्थात सोमवार 27 अपै्रल से लिखित पास मान्य नही होंगे।



                नोडल अधिकारी श्री प्रजापति ने बताया कि अधिकतम दस मिनिट में ई-पास जारी होने की प्रक्रिया सम्पादित की जाती है। ई-पास प्राप्ति के लिए mapit.gov.in/covid-19/ पर ऑन लाइन आवेदन कर सकते है।


                मध्यप्रदेश गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार लॉकडाउन पास हेतु निम्नलिखित श्रेणियों में आवेदन किए जा सकते है। तदानुसार खाद्यान्न उपार्जन एवं अन्य अतिआवश्यक सेवाओं हेतु ऐसे नागरिक, संस्था के प्रतिनिधि जो खाद्यान्न उपार्जन एवं उसकी अनुषांगिक गतिविधियों तथा अत्यावश्यक सेवाओं के लिए एक जिले से दूसरे जिले अथवा एक जिले से अन्य राज्यों में आवागमन हेतु तथा अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित सामग्री के डोर-टू-डोर वितरण के लिए ऐसे व्यक्ति, संस्थाएं, कंपनी जो एक जिले से दूसरे जिले में या एक से अधिक जिलो में नागरिकों के लिए अतिआवश्यक सेवाओं से संबंधित सामग्री, सामग्रियों को डोर-टू-डोर वितरण व्यवस्था में कार्यरत हो। परिवहनकर्ताओं हेतु ऐसे परिवहनकर्ता जिन्हें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को मध्यप्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले अथवा अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में सामग्री लाने या मध्यप्रदेश से कच्ची सामग्री अन्य राज्यों में ले जाने के लिए परिवहन करना हो इसके अलावा व्यक्तिगत, आपातिक कार्य के अंतर्गत यदि नागरिकों को पर्सनल एमरजेन्सी से आवागमन करना हो तो वे आवेदन कर सकते है।


पास जारी करने की प्रक्रिया


                नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री प्रवीण प्रजापति ने बताया कि ई-पास जारी करने के लिए शासन के द्वारा जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है के अनुसार यदि आवेदक द्वारा इन्दौर, भोपाल एवं उज्जैन जिले से या इन जिलो के लिए पर्सनल इमरजेन्सी डेथ या पर्सनल इमरजेन्सी अन्य उद्वेश्य से आवेदन किया जाता है तो सर्वप्रथम उस आवेदन को संबंधित जिला अधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारी को अनुशंसित किया जाएगा। राज्य स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् जिला अधिकारी पास की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड कर सकेंगे। उक्त तीनो जिलो से संबंधित अन्य श्रेणी के आवेदनो का निराकरण संबंधित जिलो के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा किया जाएगा।


                अन्य जिलो के लिए सभी श्रेणी के आवेदनों पर संबंधित जिला स्तर के अधिकारी द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में आने हेतु किए गए आवेदन की अनुमति गंतव्य जिले के जिला स्तर अधिकारी द्वारा दी जाएगी। परंतु प्राप्त आवेदन यदि पर्सनल इमरजेन्सी डेथ या पर्सनल इमरजेन्सी अन्य उद्वेश्य के लिए इन्दौर, भोपाल, उज्जैन जिले के हेतु है तो आवेदन का निराकरण बिन्दु क्रमांक एक पर दिए गए निर्देशो अनुसार किया जाएगा। इन्दौर, भोपाल, उज्जैन के लिए वर्तमान स्थिति में प्रवासी श्रेणी के आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। 


संपादक: आदर्श तिवारी