अभी शॉपिग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है. उम्मीद की जा रही है कि गृह मंत्रालय के इस आदेश के बाद देश में व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी.
- गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ दी है इजाजत
- दुकान में स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है. लेकिन, लॉकडाउन में बंद लोगों के लिए इस बीच राहत की एक खबर है. गृह मंत्रालय ने देश में आज से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है. ये वो खबर है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण अब भी तेजी से पैर पसार रहा है, इसी को देखते हुये सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं.
गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे और सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी. लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपने फैसले में थोड़ा बदलाव कर लिया है. अब जरूरी चीजों के साथ ही गैर-जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की भी इजाजत दे दी गई है.
- गृह मंत्रालय का आदेश
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी है जो नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आती हों. लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं. दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ मास्क के साथ ही काम कर सकेगा
- सभी तरह की दुकानों को खोलने की है अनुमति
- जरूरी और गैर-जरूरी सामान की दुकानें शामिल
- हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में छूट नहीं मिलेगी
- मल्टी और सिंगल ब्रांड मॉल्स में नहीं मिलेगी छूट
गृह मंत्रालय की शर्तें
गृह मंत्रालय के मुताबिक, आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों. लेकिन इस इजाजत के साथ कुछ शर्तें भी लागू हैं.
-सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहें नहीं खुलेंगी.
-ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाकों में बाजार खुल सकेंगे.
-शहरी इलाकों में मार्केट कॉम्प्लेक्स मसलन दिल्ली के नेहरू प्लेस, लाजपत नगर जैसे बाजार नहीं खुल सकेंगे.
-शहरी इलाकों में आवासीय क्षेत्र में बनी दुकानें खुल सकेंगी.
-ग्रामीण इलाकों में गैर जरूरी सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुल सकेंगी.
-सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए.
-दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा.
-स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
-दुकानदार और ग्राहक को शारीरिक दूरी जैसे उपायों को भी निभाना होगा.
.