प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में आगामी आदेश तक पंजीयन शुल्क नही लेने का आदेश राज्य उप संचालक अस्पताल प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार ने बताया कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अस्पतालो में रोगी कल्याण समिति के सुदृढीकरण हेतु बीपीएल, गर्भवती महिलाएं, दिव्यांगजन और वृद्वजनों के अतिरिक्त अन्य मरीजो से पंजीयन शुल्क लिया जाता है जिस कारण मरीजो को दो बार लाइन में लगना पड़ता है। जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तारतम्य में प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन सह अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि अधीनस्थ समस्त चिकित्सा संस्थानो में आगामी आदेश तक किसी भी मरीज से कोई पंजीयन शुल्क या अन्य शुल्क नही लिया जाए।
संपादक आदर्श तिवारी