कलेक्टर डॉ. पंकज जैन ने महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश शिवहरे को शोकॉज नोटिस जारी किया है जारी आदेश में उल्लेख है कि बिना अनुमति से मुख्यालय से बाहर जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में उल्लेखित प्रावधानो के विपरित होने से मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण के उप नियमों के अंतर्गत दण्डनीय है। इस प्रकार के आचरण के लिए श्री शिवहरे के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ स्तर पर प्रस्ताव भेजने के निर्देश संबंधित को कलेक्टर द्वारा दिए गए है वही जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री शिवहरे को शोकॉज नोटिस प्राप्ति दिनांक से तीन दिवस के भीतर जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। समयावधि में जबाव प्रस्तुत नही करने पर एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।
कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि आगामी 14 दिन तक श्री शिवहरे निरंतर जिला मुख्यालय पर ही उपलब्ध रहें तथा बिना पूर्वानुमति मुख्यालय से बाहर नही जाएगे।
संपादक: आदर्श तिवारी