विदिशा: कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा जिले में जारी लॉकडाउन अवधि के दौरान कटेंनमेंट जोन के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त दुकाने खोले जाने के संबंध में प्राप्त निर्देषो के अनुरूप स्थानीय उपखण्ड अधिकारी को अधिकृत किया है। ततसंबंध में दिषा निर्देष भी स्थानीय एसडीएम अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में दिषा निर्देष जारी कर सकेंगे। इस प्रकार समस्त कटेंनमेंट जोन के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोडकर समस्त दुकाने खोले जाने के संबंध में कार्यवाही सम्पादित करने हेतु संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी, मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करते हुए तदानुसार कार्यवाही सुनिष्चित करेंगे।
संपादक: आदर्श तिवारी