थूकता हुआ पाये जाने पर स्थानीय नगरीय निकाय एक हजार रूपये तक का अर्थदण्ड लगा सकती है
मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सुधीर सिंह ने बताया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को प्रतिबंधित करने संबंधी आदेष जारी किए है। सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाये जाने पर संबंधित स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त अथवा नगर पालिका अधिकारी द्वारा एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने के लिए अधिकृत किए गए है
जारी आदेष मे कहा गया है कि म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अंतर्गत कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है उक्त बीमारी, संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छीकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा नागरिकों को मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है।
संपादक: आदर्श तिवारी