कलेक्टर डॉ. पंकज जैन ने आमजनो के आग्रह सुझाव को संज्ञान में लेते हुए चश्मो की दुकाने खोलने की अनुमति जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि जिस अवधि में मेडीकल स्टोर संचालित होते है। तय अवधि अनुसार चश्मे की दुकाने संचालित करने की परमिशन मेडीकल स्टोर की भांति दी है। उन्होंने संबंधित संस्थानो से स्वामित्वों से कहा है कि सोशल डिस्टेन्सिग के नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर डॉ. जैन ने समस्त एसडीएमो को निर्देश दिए है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन के बाहर की समस्त दुकाने दिन की समयावधि में खोलने की अनुमति है। इसके लिए कोई पृथक से अनुमति ली जाने की आवश्यकता नही है। सिर्फ इन दुकानो पर यह बंधन रहेगा कि वह सोशल डिस्टेन्सिग के समस्त नियमों का पालन करें एवं दुकानदार तथा ग्राहक दोनो मास्क पहनकर ही कार्य करें।
संपादक:आदर्श तिवारी