कानूनन हेल्प डेस्क से प्रवासी मजदूरों की मदद

प्रवासी मजदूर किसी भी प्रकार से छलकपट के शिकार ना हो की जानकारी देने के उद्वेश्य से जिला विधिक सहायता के द्वारा नेशनल हाईवे के चेकपोस्ट पर हेल्पडेस्क का संचालन किया जा रहा है। जिसका विधिवत् शुभांरभ सोमवार को अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री डीपीएस गौर ने किया।


               न्यायाधीश श्री गौर ने प्रवासी मजदूरो की मदद के लिए कानूनन सुविधाओं की जानकारी देने तथा यदि कोई प्रवासी मजदूर ठगी का शिकार हो गया है तो कानून के दायरे में नियमानुसार मदद अविलम्ब कराई जाएगी। श्री गौर ने बताया कि पांच दिवसीय हेल्प डेस्क पैरालीगल वालिन्टियर्स के माध्यम से सेवाएं मुहैया कराई जाएगी। प्रवासी मजदूरो को राष्ट्रीय निःशुल्क हेल्पलाइन नम्बर 15100 की जानकारी दी जा रही है। यदि मजदूरों को राशन, मेडीकल आदि की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो राष्ट्रीय हेल्प लाइन नम्बर के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते है।


               नगरपालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन ने कानूनन अधिकारों की जानकारी देने के लिए इस प्रकार की अनुकरणीय पहल को अतिमहत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों को सुगमता से कानूनन हको की जानकारी मिल सकेगी।


संपादक:आदर्श तिवारी