कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने आंशिक छूट प्रदाय का आदेश जारी कर दिया है।

आंशिक संशोधन आदेश जारी


विदिशा: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन के द्वारा लॉकडाउन अवधि में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सम्पूर्ण जिले में चार मई से आंशिक छूट प्रदाय का आदेश जारी कर दिया है।



 कलेक्टर डॉ जैन के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि विदिशा जिले के समस्त एमपी ऑन लाइन के कियोस्क सेन्टरो का संचालन प्रातः 11 बजे से सायं छह बजे के मध्य किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम (पंखे की दुकान) तथा उनकी मरम्मत की दुकाने अपरान्ह दो बजे से सायंकाल छह बजे के मध्य संचालित की जा सकेगी। आटा चक्की, किरान सामग्री, पैथालॉजी, दवा दुकाने, कृषि कार्य में उपयोग होने वाली सामग्री की दुकाने जिनका पूर्व में बंद होने का समय सायं पांच बजे तक का नियत किया गया था। उक्त अवधि में एक घंटे की वृद्वि की जाकर अब उक्त प्रतिष्ठान सायं छह बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है किन्तु समस्त दुकाने छह बजे तक अनिवार्य रूप से बंद हो जाना चाहिए।


               कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने पूर्व उल्लेखित सभी दुकानदार के व्यवसाईयो को अपनी-अपनी दुकानो की भौगोलिक सीमा परिधि के अंदर ही संचालन करने के निर्देश दिए है अर्थात दुकान के बाहर किसी भी प्रकार की सामग्री नही रखी जाएगी। यदि कही पाया जाता है तो संबंधित दुकानदारो के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।


               कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा जारी आंशिक संशोधन आदेश में उल्लेख है कि चिकित्सीय कार्यो के अतिरिक्त अन्य समस्त गतिविधियों के लिए सायंकाल सात बजे से प्रातः सात बजे के मध्य जनसामान्य का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य कारणो को छोड़कर समस्त 65 वर्ष से अधिक आयुवर्ग वाले वृद्व व्यक्तियों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओे तथा दस वर्ष से कम आयु वाले बच्चे घर पर निवास करेंगे। जारी उक्त आदेश का उल्लघंन करने वालो के विरूद्व भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।


संपादक:आदर्श तिवारी