कोरोना वायरस (कोविड-19) के लिए चिन्हित जोनो के संबंध में कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा घोषित औरेंज जोन की श्रेणी में विदिशा जिले को रखा गया है।
कलेक्टर डॉ जैन ने ततसंबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक मई को जारी दिशा निर्देशो का हवाला देते हुए बताया कि कोई भी राज्य शासन अथवा केन्द्र शासित प्रदेश अपना क्लासिफिकेशन औंरेंज से रेड में ले जा सकते है किन्तु औरेंज से ग्रीन स्वंय नही कर सकते है।यदि किसी संगठन व्यक्ति के द्वारा ततसंबंध में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है जो तथ्यों से परे है अथवा प्रशासन द्वारा अनुमोदित नही है उसे अफवाह फैलाने की श्रेणी में रखा जाएगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा धारा 144 के तहत एक आदेश सात अपे्रल को जारी किया गया है।
प्रशासन द्वारा समस्त नागरिकों एवं संगठनों से अपील है कि कोई भी भ्रामक प्रचार करके आपदा की इस घडी में स्वंय के लिए अथवा जनमानस के लिए परेशानी पैदा ना करें, ऐसी सभी प्रकार की अफवाहो से प्रशासन सख्ती से निपटेगा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 में विहित प्रावधानो के तहत अफवाहो पर कार्यवाही की जाएगी।
संपादक: आदर्श तिवारी