प्रदेश के जिलो में यात्रा अब बिना पास के

अन्य राज्यों की यात्रा हेतु ई पास की आवश्यकता 


 कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने राज्य शासन के नवीनतम प्राप्त निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि अब मध्यप्रदेश में एक जिले से अन्य जिलो में यात्रा करने हेतु ई पास की आवश्यकता नही होगी। ई पास केवल प्रदेश के जिलो से अन्य राज्यों के जिलो में यात्रा करने के पूर्व ई पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ई पास आटो जनरेट होंगे एवं आवेदन करते ही संबंधित को एसएमएस के माध्यम से स्वतः ही प्राप्त होंगे। ई पास पोर्टल पर यह व्यवस्था रविवार 31 मई की प्रातः से लागू की गई है।


संपादक:आदर्श तिवारी