पुष्टि उपरांत सोशल मीडिया एवं अन्य पर संदेश प्रसारित करें

स्वंय सजग रहकर दूसरो को जागरूक करें


               कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन ने सोशल मीडिया, वाट्स-एप गु्रप एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई भी सूचना समाचार बिना अधिकृत पुष्टि के आमजनों के मध्य प्रसारित नही करने का पूर्व में आदेश जारी किया है।


               जिला दण्डाधिकारी के द्वारा जारी पूर्वादेश में उल्लेख है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) को मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत संक्रमित बीमारी के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए है कि किसी भी प्रकार के भ्रमक, मिथ्या, संदेशो एवं बगैर अधिकृत व्यक्ति, संस्था एजेन्सी से पुष्टि करवाए संदेश को तैयार करने तथा उनके अग्रेषण करने की गतिविधियों के कारण गंभीरत परिस्थितियां निर्मित होने लगती है जिसके परिणाम स्वरूप लोक स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य पर संकट तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है साथ ही आमजन मानस की मानसिक स्थिति एवं वृद्वजनों, हृदयरोगियों पर विपरित प्रभाव पड़ना संभव है ऐसे कृत्यों के कारण विदिशा जिला गंभीर संकट से जूझ रहा है। ऐसे व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के समूह द्वारा पूर्व वर्णित कृत्यों से संक्रमक रोग के प्रसार की रोकथाम संबंधी गतिविधियां, शासकीय कार्यो में बाधा उत्पन्न हो सकती है।



               कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ पंकज जैन के पूर्व जारी आदेश में उल्लेख है कि भ्रम फैलाने वाले, गलत संदेश एवं बगैर अधिकृत व्यक्ति, संस्था एजेन्सी से पुष्टि करवाए संदेशो को बनाने एवं उस संदेश को अग्रेषित करने संबंधी समस्त प्रकार की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।


               कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा जारी उक्त आदेश के पैरा तीन में उल्लेख है कि संदेश (मैसेज) के प्रसार की रोकथाम हेतु विदिशा जिले के समस्त वाट््स-एप गु्रप्स के एडमिनों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने वाट्स-एप गु्रप की सेटिंग स्वंय की पोस्ट हेतु सीमित करें जिससे वाट्स-एप गु्रप के अन्य सदस्य मनमर्जी से पोस्ट नही कर सकेंगे।


               सायबर क्राइम ब्रांच विदिशा को यह आदेशित किया गया है कि लॉक डाउन अवधि, कोरोना वायरस से संबंधित भ्रमक, मिथ्या संदेशो का नियमित पर्यवेक्षण करें तथा यदि इस प्रकार के किसी व्यक्ति, अथवा समूह द्वारा कृत्य किया जाता है तो संबंधित के विरूद्व भादवि की धारा 187, 188, 269, 270, 271 एवं आईटी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।


               विदिशा जिले के समस्त निवासीगणों से ततसंबंध में अपील की गई है कि ऐसा कोई भी संदेश यदि प्राप्त होता है तो उनकी पुष्टि कर लेवे तथा भ्रमक मिथ्या संदेश के संबंध में सूचना तत्काल कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07592-237880 अथवा पुलिस कंट्रोल रूम 07592-234254 पर या 100 नम्बर पर अविलम्ब सूचित करें।


संपादक: आदर्श तिवारी