सैलून दुकाने मंगलवार को बंद रखने के निर्देश

 


 विदिशा: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ पंकज जैन के द्वारा धारा 144 के अंतर्गत पूर्व जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिले के सभी केश शिल्पियों, हेयर सैलून संचालकों को प्रातः सात बजे से सांय साढे छह बजे के मध्य तक दुकाने खोलने की अनुमति प्रदान की है।


               गुमाश्ता अधिनियम के तहत जिले की सभी सैलून दुकाने मंगलवार को बंद रखने के निर्देश प्रसारित किए गए है। जिला श्रम पदाधिकारी श्री सुधीश कमल ने बताया कि सैलून की दुकाने सामान्यतः रविवार को खुली रहती है अतः श्रम अधिनियम के तहत एक दिन का अवकाश अनिवार्य है। अतः प्रत्येक मंगलवार को सैलून दुकाने बंद रखी जाएगी से संबंधितों को अवगत कराया जा रहा है।


संपादक: आदर्श तिवारी