विदिशा गृह विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा हेयर कंटिग सेलून एवं पार्लर के लिए एसओपी जारी की गई है कि जानकारी देते हुए कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने बताया कि कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के गृह विभाग द्वारा दिशा निर्देश (एसओपी) जारी की गई है। जिसके अनुसार सेलून एवं पार्लर में बुखार, जुकाम खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का निषेध रहेगा। हेण्ड सेनेटाइजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता एवं उसका उपयोग जाएगा। सभी केशशिल्पियों एवं स्टॉप के लिए फैश मास्क, हेड कवर एवं एप्रोन का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा।
सेलून एवं पार्लर में आने वाले प्रत्येक ग्राहक के लिए पृथक से डिस्पोजेबल तोलिया, पेपर उपयोग में लाया जाएगा। सभी औजारो एवं उपकरणों को एक बार में उपयोग में करने के उपरांत सेनेटाइजर करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्टॉप को अपने हाथो को सेनेटाइजर करना होगा। सभी कामन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़िया एवं हेण्डरेल्स का डिस्इन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा।
संपादक: आदर्श तिवारी