कलेक्टर के निर्देश पर कार्यवाही

 कलेक्टर डॉ पंकज जैन के संज्ञान के लाया गया था कि नटेरन तहसील के ग्राम पायरी में बंटाकन का आदेश पारित हो जाने के बावजूद संबंधित पटवारी द्वारा सात माह में उक्त बंटान अमल नही किया है कि शिकायते प्राप्त हुई थी ततसंबंध में क्षेत्र के एसडीएम को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए थे।
    कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा गुरूवार को आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में नटेरन एसडीएम श्री प्रवीण प्रजापति ने अवगत कराया कि ग्राम पायरी में आवेदक श्री गनपत सिंह लोधी निवासी ग्राम बोधी द्वारा ग्राम पायरी की भूमि की बंटान प्रकरण में पारित आदेश को नक्शा बंटान स्वीकृत किया जाकर पटवारी हल्का क्रमांक दस को बंटान कायमी हेतु दी गई थी।
    पटवारी हल्का द्वारा स्वीकृत बंटान का नक्शा में तरमीन नही किए जाने की शिकायत कलेक्टर महोदय को की गई थी। ततपश्चात् बेवजीआईएस पर नायब तहसीलदार नटेरन द्वारा उक्त बंटान का अमल किया गया। हल्का पटवारी द्वारा सात माह बंटान अमल ना करने पर पटवारी शिवेन्द्र सिंह पवार हलका क्रमांक दस को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पातत्रा होगी। निलंबित पटवारी पवार का मुख्यालय तहसील कार्यालय नटेरन नियत किया गया है।