हितग्राहीमूलक योजनाओं का क्रियान्वयन अभियान के रूप में क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षण आज

 भोपाल संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत जी के द्वारा एक जनवरी को समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशो के अनुपालन में विदिशा जिले में भी हितग्राहीमूलक योजनाओं का क्रियान्वयन अभियान के रूप में किया जाएगा। ततसंबंध में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दो जनवरी की दोपहर दो बजे से नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में आयोजित किया गया है।

    अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जिन विभागो के माध्यम से हितग्राहीमूलक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। उन विभागो की संभागायुक्त द्वारा चिन्हित की गई योजनाओ का सुगमता से हितग्राहियों को लाभ मिले, पात्रताधारी वचिंत ना रहें। इसके लिए जिला स्तर पर तय की गई रणनीति के अनुपालन में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दो जनवरी की दोपहर दो बजे से शुरू होगा। उक्त प्रशिक्षण में संबंधित विभागो के जिलाधिकारी पीपीटी से प्रशिक्षित कर जानकारी देंगे।
    अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि दो जनवरी को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामाजिक न्याय, श्रम, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा विभाग, आदिम जाति के जिला स्तरीय अधिकारी तथा शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी तथा समस्त एसडीएम, जनपदो के सीईओ व मुख्यनगरपालिका अधिकारी मौजूद रहेंगे।
    अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने बताया कि हितग्राहीमूलक योजना के तहत क्रियान्वित अभियान को 25 जनवरी तक शत प्रतिशत मूर्तरूप दिया जाएगा। इससे पहले जिला एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अभियान के तहत जिले में प्रशिक्षण उपरांत सर्वेक्षण कर योजनाओं को लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
हितग्राहीमूलक योजनाओं में हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक रणनीति तय की जाएगी - ग्रामीण क्षेत्र - ग्रामीण क्षेत्रों में जिन विभागो के माध्यम से हितग्राहीमूलक योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के लिए अभियान का मूर्तरूप दिया जाएगा। उनमें सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा प्रमुख पेंशन क्रमशः समग्र सामजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन तथा मुख्यमंत्री कल्याणी योजना, मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन, बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, निःशक्त छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निःशक्तजनों हेतु कृत्रिम अंग/ सहायक उपकरण प्रदाय शामिल है।
    श्रम विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित योजनाओं के तहत संबल योजना - अन्त्येष्टि सहायता योजना, अनुग्रह सहायता योजना, स्थायी अपंगता योजना, आंशिक अपंगता योजना, प्रसूति सहायता योजना। कर्मकार मण्डल - - अन्त्येष्टि सहायता योजना, अनुग्रह सहायता योजना, विधवा सहायता योजना, चिकित्सा सहायता योजना, अपंजीकृत श्रमिकों को मृत्यु सहायता अन्त्येष्टि सहायता, अनुग्रह सहायता, प्रसूति सहायता योजना। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, कुपोषण अभियान, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जननी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा पात्रता पर्ची, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्ट्रीट वेण्डर पथ विक्रेता योजना ग्रामीण, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा विद्युत देयकों का निराकरण, पशु चिकित्सा विभाग द्वारा पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड, दुग्ध समितियों के सदस्यों को केसीसी जारी करना। कृषि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा वनाधिकार पट्टाधारी लाभार्थियों को मनरेगा योजनांतर्गत न्यूनतम एक उपयोजना से लाभांवित करना। राजस्व विभाग के द्वारा बी-वन का वाचन, आरबीसी अंतर्गत सहायता राशि के प्रकरणो का निराकरण तथा नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन इत्यादि हितग्राहीमूलक कार्यो का सम्पादन अभियान के रूप में किया जाएगा।
    नगरीय क्षेत्रों में भी योजनाओं का क्रियान्वयन अभियान मूर्तरूप में किया जाएगा। जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व उल्लेखित विभागो के द्वारा विभागीय हितग्राहीमूलक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा ठीक वैसे ही नगरीय क्षेत्र में उन विभागो के द्वारा संबंधित योजना का कियान्वयन कराया जाएगा।

संपादक : आदर्श तिवारी