विदिशा : मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय के साथ-साथ तहसील न्यायालयों में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रदीप ठाकुर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक रिकवरी, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, नेगोशिएबल इन्स्टूमेंट के अंतर्गत चौक बांउस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय में लंबित प्रकरणों का पक्षकारों के आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा।
प्री-लिटिगेशन के अंतर्गत चैक बांउस के प्रकरण, बैंक वसूली, ऋण वसूली, श्रम संबंधी विवाद, जल कर, राजीनामा योग्य धारा 138 एनआईएक्ट के अंतर्गत चौक बांउस, विद्युत अधिनियम (इलेक्ट्रीसिटी) के समनीय मामले लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जावेगा। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिये बैंकों के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को भी निराकरण के लिये रखा जा रहा है। विद्युत एवं नगर निगम से संबंधित मामलों का भी निराकरण पक्षकारों की सहमति से निराकृत किया जाएगा।
दस जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण करा कर लोक अदालत का लाभ उठाए व लोक अदालत की सफलता हेतु एक अद्वितीय कीर्तिमान स्थापित करने में सहयोग प्रदान करें।संपादक आदर्श तिवारी