पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए माता-पिता, अभिभावक की वार्षिक आय सीमा निर्धारित

पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक श्री ने बताया कि भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता नई दिल्ली एवं आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निर्देशानुसार पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विद्यार्थियों के माता-पिताध् अभिभावक की वार्षिक आय सीमा समस्त स्त्रोतो से 2 लाख 50 पचास हजार रूपये निर्धारित की गई है। जिले की शासकीयध्अशासकीय संस्था में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के छात्र, छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन के साथ निर्धारित आय सीमा के संबंध में संस्था प्रमुख अपनी संस्था में अध्ययनरत छात्र, छात्रा एवं माता-पिताध्अभिभावको को आय सीमा के संबंध में जानकारी अपने स्तर पर दे।